भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा
जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 जनवरी 2024 से बिना KYC
या
अधूरे KYC अपडेट वाले फास्ट टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। इसलिए उन्हें
अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी देनी चाहिए.
रायपुर. देशभर में चल रही फास्ट टैग
सुविधा को लगातार अपडेट किया जा रहा है. इसी क्रम में अगर वे पुराने हो गए हैं या
उनका केवाईसी पूरा नहीं है तो 31 जनवरी तक उन्हें अपडेट करा लें,
क्योंकि
इसके बाद वे रद्द हो जाएंगे. इसके साथ ही अगर निष्क्रिय फास्ट टैग के साथ वाहन टोल
से गुजरते हैं तो उन्हें दोगुना टोल टैक्स देना होगा. तो इसे तुरंत अपडेट करवा
लें.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा
जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 जनवरी 2024 से बिना KYC
या
अधूरे KYC अपडेट वाले फास्ट टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। इसलिए उन्हें
अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी देनी चाहिए. ताकि वे निर्धारित समय
से पहले फास्ट टैग अपडेट करा सकें। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत देशभर में 8
करोड़ से ज्यादा फास्ट टैग यूजर्स हैं। इसमें केवल चार करोड़ स्टिकर सक्रिय हैं और
1.2 करोड़ फास्ट टैग डुप्लीकेट हैं।
तो ऐसा किया गया
दरअसल, NHAI की एक रिपोर्ट
में खुलासा हुआ है कि एक ही गाड़ी के नंबर पर कई फास्ट टैग जारी कर दिए गए हैं.
बिना कागजात के भी वाहनों पर फास्ट टैग स्टीकर लगा दिए गए हैं। यह आरबीआई के
नियमों का उल्लंघन है. इस वजह से एक ही नंबर या पुराने वाले फास्ट टैग को
ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देशभर के 98 फीसदी टोल पर फास्ट
टैग के जरिए टोल टैक्स वसूला जा रहा है.
आप ऐसे कर सकते हैं अपडेट
- वेबसाइट fastag.ihmcl.com पर
जाना होगा।
- माई प्रोफाइल विकल्प पर क्लिक करें और
जरूरी जानकारी दें।
– आवश्यक विवरण भरकर केवाईसी अनुभाग को
अपडेट करें।
– पहचान और एड्रेस प्रूफ भरने के बाद फोटो
अपलोड करें.
– डिक्लेरेशन चेक कंफर्म करने के बाद
सबमिट बटन दबाएं.
– जमा करने की तारीख से अधिकतम 7 दिनों
में अपडेट किया जाएगा।