दुर्ग: महिला
सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना 01
मार्च 2024 से पूरे छत्तीसगढ़ में लागू की जाएगी। योजना के तहत ऐसी श्रेणी की
महिलाएं पात्र होंगी जो विवाहित महिला हों, छत्तीसगढ़ राज्य
की स्थानीय निवासी हों, उम्र हो। विवाहित महिला की आयु आवेदन के
कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, के 01
जनवरी को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा,
परित्यक्ता
महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। इस योजना के तहत पात्र महिला को प्रति
माह 1000 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता
कार्यक्रमों और विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को,
यदि
पेंशन राशि 1000 रुपये से कम है, तो शेष अंतर का भुगतान
किया जाएगा। आवेदन पत्र 05 फरवरी 2024 से ग्राम
पंचायत एवं वार्ड कार्यालय तथा आंगनबाडी केन्द्र/परियोजना कार्यालय तथा जिले
द्वारा आयोजित विशेष शिविरों में निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे।
आवेदन के साथ
आवश्यक दस्तावेज जैसे स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी
से संबंधित दस्तावेज (निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र), स्वयं
और पति का आधार कार्ड, स्वयं और पति का पैन कार्ड (यदि कोई हो),
विवाह
प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्र। ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा जारी, विधवा
के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्याग के मामले में
समाज/वार्ड/ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र। पत्र, जन्म प्रमाण
पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्कशीट
और स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस
(कोई एक), पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते का विवरण और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
और स्व-घोषणा पत्र/शपथ पत्र। -आवेदन पत्र (आवेदन के साथ संलग्न) जमा करना अनिवार्य
होगा।
आवेदन करने के
लिए ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate. gov.in एवं
मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत,
बाल
विकास परियोजना कार्यालय, शहरी क्षेत्र में आने वाले वार्डों से
किया जा सकता है तथा आवेदक स्वयं भी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। महतारी
वंदन योजना की विस्तृत जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग/एकीकृत बाल विकास
परियोजना/आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।