रायपुर.
छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए शराब की दुकान की नई
सुविधा खोली जा रही है. राज्य में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बार
खोलने की अनुमति दी जा रही है, जिससे अब यात्री फ्लाइट का इंतजार करते
हुए बार में स्नैक्स और शराब का लुत्फ उठा सकेंगे. इसके अलावा फ्लाइट से रायपुर
आने वाले यात्री शराब भी खरीद सकेंगे.
नए नियम और
लाइसेंस शुल्क
इस सुविधा को
शुरू करने के लिए वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996
में संशोधन किया है. एयरपोर्ट पर बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी जाएगी,
जिसका
सालाना शुल्क 12 लाख रुपए होगा. लाइसेंस केवल उन्हीं
रेस्टोरेंट को दिया जाएगा, जिन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति
प्रमाण पत्र मिला होगा और ये लाइसेंसधारी केवल एयरपोर्ट बिल्डिंग के भीतर ही शराब
बेच सकेंगे.
शराब खरीदने और
पीने के नियम
बार के लिए
लाइसेंस लेने के साथ कुछ शर्तें भी लागू होंगी. शराब का सेवन केवल परिसर के अंदर
ही किया जा सकेगा और इसका लाभ केवल हवाई यात्री या हवाई अड्डे के कर्मचारी ही उठा
सकेंगे। बाहरी लोग इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे।