रायपुर-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
सरकार की मंत्रिपरिषद की पांचवी बैठक खत्म हो गई है. मंत्रालय महानदी भवन में हुई
इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला
लेते हुए सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट की अवधि को
पांच साल और बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक
आयु सीमा में पांच साल की छूट का लाभ मिलेगा। हालांकि, पुलिस भर्ती में
यह लागू नहीं होगा। इसके अलावा राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों को अदालतों से
वापस लेने के लिए नई मंत्रिपरिषद की एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है.
छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों
के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, इसमें पांच वर्ष
की छूट अवधि 01 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 31
दिसंबर 2028 तक अर्थात पांच वर्ष कर दी गई है तथा अन्य
विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। अपरिवर्तित रखा गया है.
सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष ही निर्धारित रहेगी। यह छूट
पुलिस विभाग पर लागू नहीं होगी.
छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक
संवर्ग में भर्ती हेतु वर्ष 2018 में 2259 रिक्त पदों पर
भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद लगभग 5 वर्ष बाद 04/10/2023
को
जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन
जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थियों के हितों
को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद ने पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5
वर्ष
की छूट देने का निर्णय लिया है. |