रायपुर. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक से बड़ी खबर सामने आ रही है. कैबिनेट ने प्रदेश में
महतारी वंदन योजना को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह
योजना आज यानी बुधवार से पूरे राज्य में लागू हो जायेगी. नवा रायपुर स्थित
मंत्रालय में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट में मोदी के
गारंटी पत्र को पूरा करने पर चर्चा हुई. जबकि तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500
रुपए की गई। इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
के ग्राम बगिया, विकासखंड कांसाबेल, जिला जशपुर
स्थित पैतृक आवास को कैंप कार्यालय घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री का. सामान्य
प्रशासन विभाग से जारी आदेश के मुताबिक प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन और सुरक्षा
संबंधी कारणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय
लिये गये:-
• मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक
परिवारों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके तहत तेंदूपत्ता
संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक अब 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500
रुपए प्रति मानक बोरा किया जाएगा।
• मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहकों
की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजना संचालित करने का निर्णय लिया है। इस नवीन
योजना के संचालन के लिए 75 प्रतिशत राशि शासन द्वारा तथा 25
प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान के रूप में
उपलब्ध करायी जायेगी।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और
गारंटी को पूरा करते हुए मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू करने
का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000
रुपये यानी प्रति वर्ष 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता डीबीटी के
माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
• इस योजना का उद्देश्य राज्य में
महिलाओं में लैंगिक भेदभाव, असमानता, जागरूकता की कमी
के परिणामस्वरूप समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को समाप्त करना तथा
उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। यह योजना महिला सशक्तिकरण और
आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित
महिलाओं को मिलेगा, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को
21 वर्ष से अधिक है। विवाहित महिलाओं के अलावा, विधवा, तलाकशुदा,
परित्यक्ता
महिलाएं भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। .
• पिछली सरकार द्वारा अगस्त 2023
में जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012
में किए गए संशोधन को निरस्त एवं पूर्ववत करने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023
में उक्त नियम में संशोधन किया गया कि विभागीय जांच के बाद यदि दण्ड प्रभावी हो
जाता है अथवा किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर वे
संविदा नियुक्ति के लिये अपात्र हो जायेंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय
सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच अथवा अभियोजन का प्रकरण लंबित अथवा प्रचलित है,
वे
भी संविदा नियुक्ति के लिये पात्र हो रहे थे। मंत्रिपरिषद ने इसे उचित नहीं मानते
हुए इसे निरस्त कर संविदा नियमावली 2012 के प्रावधान को यथावत छोड़ने का
निर्णय लिया है.
• मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य में
भारत (बीएच) सीरीज वाहन पंजीयन लागू करने का निर्णय लिया। भारत सरकार द्वारा लागू
की गई बीएच सीरीज के तहत दोपहिया और चारपहिया वाहनों को एक बार में दो साल का
टैक्स देना होगा।
•छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन)
विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।