दुर्ग. नगर निगम दुर्ग सीमा अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र/अपात्र आवासों की सूची तैयार कर ली गई है। आपत्ति दावा प्रकाशन की अनुशंसा नगर निगम, राजस्व विभाग, नगर निगम कर संग्रहण एजेंसी द्वारा गठित समिति द्वारा की जाती है। (स्पैरो) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल/सीएलएसएस डाटा से मिलान के बाद आपत्ति दावा हेतु पात्र/अपात्र की सूची जारी कर दी गई है।
यदि किसी व्यक्ति, संस्था या समूह को किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावा हो तो दिनांक 29 जनवरी 2024। आपत्ति दावा लिखित रूप से किया जा सकता है। 12 फरवरी 2024 के बाद आपत्ति दावा अमान्य होगा। 12 फरवरी 2024 तक की अवधि के बाद किसी भी प्रकार के मोर मकान के अंतर्गत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट www.municipalcoporationdurg.in पर देखी जा सकेगी तथा यह सूची नगर निगम एवं प्रधानमंत्री कार्यालय स्थित मुख्य कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। डेटा सेंटर में. इसे आवास योजना शाखा में पदस्थापित किया गया है.
इसके लिए महापौर धीरज बाकलीवाल और आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने आवेदकों से अनुरोध
किया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप से दावा-आपत्ति कर सकते हैं।
तथा समयावधि के बाद कोई भी दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। .