दफ्तरों में मास्क पहनकर प्रवेश करें, हाईकोर्ट जनरल ने दिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश

 


राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इससे बचने के लिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट और अन्य अदालतों में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह निर्देश जारी किया है.

 

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के अलावा राज्य की जिला और अधीनस्थ अदालतों में भी मास्क पहनने की बात कही है. कोविड के नियमों और गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

 

बता दें, राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इससे बचने के लिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट और अन्य अदालतों में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह निर्देश जारी किया है. जिसके चलते कोरोना की भयावह स्थिति से बचने के लिए अभी से ही प्रयास किए जा रहे हैं.

 

मास्क और सैनिटाइजर जरूरी


कोर्ट परिसर में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क पहनने को कहा गया है. साथ ही उन्हें अपने साथ सैनिटाइजर भी रखने को कहा गया. इसके अलावा कोर्ट परिसर में पहुंचने वाले लोगों को भी इस नियम का पालन करने के लिए कहा जा रहा है. इससे कोरोना से बचाव होगा.

 

गणतंत्र दिवस पर मास्क का प्रयोग करेंगे


हाई कोर्ट जनरल की ओर से जारी आदेश में गणतंत्र दिवस के लिए गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें गणतंत्र दिवस समारोह में आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा. बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखनी होगी.



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