महादेव सत्ता केस: हाईकोर्ट ने एक आरोपी को दी जमानत, जानें क्या कहा हाईकोर्ट ने

 


 

महादेव सत्ता ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई के घेरे में आए कारोबारी राजेश अग्रवाल ने अपने वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

 

बिलासपुर: महादेव सत्ता ऐप मामले में कारोबारी राजेश अग्रवाल को हाईकोर्ट ने राहत दी है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है. उनके वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी थी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बन रहा है. मामले की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी की एकलपीठ में हुई. जिसमें जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई.

 

आपको बता दें, महादेव सत्ता ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई के घेरे में आए कारोबारी राजेश अग्रवाल ने अपने वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. शुक्रवार को जस्टिस चंद्रवंशी की एकलपीठ में माले की सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से वकील देवर्षि ठाकुर ने कहा कि जिस मामले में ईडी ने याचिकाकर्ता को आरोपी बनाया है.

 

 

 

उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है. ईडी ने चारसौबीसी मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ते हुए आरोप पत्र भी दाखिल किया है. जबकि याचिकाकर्ता का मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना-देना नहीं है और न ही इस मामले में कोई अपराध बनता है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली.

 

ईडी ने 31 लोगों को आरोपी बनाया है

ईडी ने कुल 31 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य मामलों में आरोपी बनाया है. इन सभी लोगों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है.

 

रानू साहू का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है

इस मामले में आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाल ही में दमानी बंधुओं की जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है.



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