छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष सोनवानी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गारंटी के मुताबिक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाएगी. इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई से कराने के राज्य सरकार के फैसले के अनुपालन में आर्थिक अपराध जांच एजेंसी द्वारा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है.

 

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने का निर्णय लिया था, जिसके परिपालन में गृह (पुलिस) विभाग ने महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर को सूचित किया है कि छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 170 पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 और जिसके परिणाम 11 मई 2021 को जारी किये गये, के बाद ननकीराम कंवर और अन्य के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायतें प्राप्त हुईं।

 

शिकायत पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एवं शासन एवं उस समय पदस्थ लोक सेवक आयोग में और संबंधित राजनेता और अन्य लोग अपने-अपने पदों पर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2020 एवं 2021 की चयन प्रक्रिया एवं सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा में पद का दुरुपयोग एवं राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग कर आपराधिक षड़यंत्र के तहत नियमों के विपरीत तरीके से अपने पुत्र, पुत्री का चयन कराया। और कई योग्य उम्मीदवारों के स्थान पर रिश्तेदार। सरकारी पदों पर रहते हुए उन योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भ्रष्ट आचरण कर सरकार एवं उन योग्य अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी की गयी है, जो धारा 120बी, 420 आईपीसी एवं धारा 7, 7(ए) एवं 12 आईपीसी के तहत दंडनीय है। 1998 यथा संशोधित। आईपीसी 2018 के तहत अपराध घटित होना पाया गया, अत: अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।



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